सड़क परिवहन (Road Transport)
ड्राइविंग लाइसेंस क्या है और यह क्यों अनिवार्य है ?
driving licence
ड्राइविंग लाइसेंस एक आफिसियल डाक्यूमेंट है जो यह प्रमाणित करता है कि धारक (holder) मोटर वाहन या वाहन चलाने के लिए योग्य है। भारत में मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों के अधीन कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान
में मोटर वाहन नहीं चला सकता है जब तक कि उसके पास जारी किया गया वैद्य लाइसेंस न हो, जो उसे एक विशेष श्रेणी मोटर वाहन चलाने के लिए प्राधिकृत (Authorising) करता है। भारत में दो प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस जारी किये जाते हैं :
लर्नर्स लाइसेंस और स्थायी लाइसेंस। लर्नर्स लाइसेंस मात्र छ: (6) माह के लिए वैध होता है। स्थायी लाइसेंस लर्नर्स लाइसेंस जारी करने के डेट से एक महीने की समाप्ति के बाद ही लिया जा सकता है।
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