साइबर क्राइम का परिचय (Introduction of Cyber Crime)
कम्प्यूटर क्राइम, साइबर क्राइम, ई. क्राइम, हाइ-टेक क्राइम अथवा इलैक्ट्रॉनिक क्राइम साधारण रूप से उस तरह की क्रिमनल ऐक्टिविटि की ओर संकेत करता है जिसका स्रोत उस स्थान से है, जहाँ कम्प्यूटर या नेटवर्क एक स्रोत, उपकरण, लक्ष्य या क्राइम के एक प्लेस के रूप में यूज किया जा रहा है।
ये कैटेगरिज विशिष्ट नहीं हैं और अनेक क्रियाकलापों को एक या अधिक कैटेगरि में कैरेकटेराइज (चित्रित) किया जा सकता है।
अतिरिक्त रूप से, यद्यपि कम्प्यूटर क्राइम या साइबर क्राइम शब्द ज्यादा प्रॉपरली क्रिमिनल ऐक्टिविटि को डिस्क्राइव करने हेतु रेस्ट्रिक्ट किये गए हैं, जिस क्राइम में कम्प्यूटर या नेटवर्क एक आवश्यक पार्ट रहा है।
इन शब्दों का यूज कभी-कभी ट्रेडिशनल क्राइम जैसे फ्रॉड (धोखा), थेफ्ट, ब्लेकमेल, जालसाजी और इमवेजल (गबन) के लिए भी जिनमें कम्प्यूटर्स अथवा नेटवर्कस का इस्तेमाल गैर कानूनी क्रियाकलाप को सुसाध्य करने के लिए किया जाता है, को शामिल कर लिया जाता है।
कम्प्यूटर क्राइम या साइबर क्राइम को व्यापक रूप से वैसे आपराधिक क्रियाकलाप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें इनफॉरमेशन टेक्नॉलॉजि संरचना को इनवॉल्व किया गया हो, जिनमें गैरकानूनी ऐक्सेस (यानि अनधिकृत ऐक्सेस) गैरकानूनी इन्टरसेप्सन (कम्प्यूटर डेटा के नन- पब्लिक ट्रान्समीशन के तकनीकी माध्यम या किसी कम्प्यूटर सिस्टम के अन्तर्गत), डेटा इन्टरफिरेंस (अनअथॉराइज्ड डेमेजिंग, डिलिशन, डिटेरिओरेशन, आल्टरेशन या सम्प्रेषण ऑफ कम्प्यूटर डेटा), सिस्टम्स इन्टरफिरेन्स (इनटरफेरिंग विथ दी फंकशनिंग ऑफ अ कम्प्यूटर सिस्टम बाइ इनपुटिंग, ट्रान्समिटिंग, डैमेजिंग डिलिटिंग, डिटेरिओरेटिंग या सप्रेसिंग कम्प्यूटर डेटा), उपकरणों का दुरूपयोग, जालसाजी (आइ.डी. थेफ्ट) और इलैक्ट्रॉनिक फ्रॉड आदि शामिल है।
हम साइबर क्राइम्स को दो रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं :
कम्प्यूटर, लक्ष्य के रूप में– इसमें एक कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर पर अटैक किया जाता है। उदाहरण: हैकिंग, वाइरस या वर्म अटैक्स, DOS अटैक इत्यादि
कम्प्यूटर एक औजार या अस्त्र के रूप में– इसमें कम्प्यूटर का इस्तेमाल वास्तविक वर्ल्ड क्राइम को पूरा करने को लिए किया जाता है। उदाहरणस्वरूप साइबर टेरोरिज्म, आइ.पी.आर. वाइलेशॅन्स, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स, इ.एफ.टी. फ्रॉड्स, प्रोपोग्राफी इत्यादि। साइबर क्राम साइबर कानून या इंटरनेट कानून द्वारा रेगूलेटेड (विनियमित) है