इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के महत्वपूर्ण गुण

इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के महत्वपूर्ण गुण(Solient Features of Information technology Act, 2000) IT एक्ट, 2000 के महत्वपूर्ण गुण इस प्रकार है:

• डिजिटल सिग्नेचर को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से बदल दिया गया है, ताकि इसे और अधिक टेक्नोलॉजी न्युट्रल एक्ट बनाया जा सके।

यह अपराधों, दंडों तथा उल्लंघनों के बारे में विस्तार से बताता है।

यह साइबर क्राइम्स के लिए जस्टिस डिस्पेन्सेशन सिस्टम की रूपरेखा तैयार करता है।

इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, एक नए सेक्शन में परिभाषित करता है कि साइबर कैफे एक ऐसी सुविधा है, जहाँ से किसी भी व्यक्ति द्वारा बिजनेस के ऑडिनरी कोर्स में पब्लिक के मेम्बर्स को इंटरनेट का एक्सेस प्रदान किया जाता है।

यह साइबर रेग्युलेशन्स एडवायजरी कमिटी के गठन का प्रावधान करता है।

• इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इंडियन पैनल कोड, 1860, इंडियन एविडेन्स एक्ट 1872, बैंकर्स बुक्स एविडेन्स एक्ट, 1891, रिजर्व बैंक आफ इंडिया एक्ट, 1934 आदि पर आधारित है।

यह सेक्शन 81 में एक प्रोविजन जोड़ता है, जिसमें कहा गया है कि एक्ट के प्रोविजन्स का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। प्रोविजन में कहा गया है कि एक्ट में निहित कुछ भी, किसी भी व्यक्ति को कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत प्रदत्त किसी भी अधिकार का प्रयोग करने से प्रतिबंधित नहीं करेगा।

इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 की एप्लिकेशन्स (Applications of Information Technology Act, 2000)

इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 में कुछ भी पहले शेड्युल में स्पेसिफाइड डॉक्युमेन्ट्स या ट्रांजेक्शन्स पर लागू नहीं होगा। बशर्ते कि सेंट्रल गवर्नमेन्ट, आफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन द्वारा एंट्रीज को जोड़ने या हटाने के माध्यम पहले शेड्यूल में संशोधन कर सकती है। जारी किया गया प्रत्येक नोटिफिकेशन संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाता है।

नीचे दिए गए डॉक्युमेन्ट्स या ट्रांजेक्शन्स पर एक्ट लागू नहीं होता है:

• निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट (चैक के अलावा) जैसा की निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट्स एक्ट, 1881 में परिभाषित किया गया है;

पॉवर-आफ- अटॉर्नी एक्ट, 1882 में परिभाषित पॉवर-आफ- अटॉर्नी;

इंडियन ट्रस्ट्स एक्ट, 1882 में परिभाषित एक ट्रस्ट;

किसी अन्य वसीयतनामा सहित इंडियन सक्सेशन एक्ट, 1925 में परिभाषित वसीयत;

इम्मुवेबल प्रॉपर्टी की बिक्री या हस्तांतरण के लिए कोई कॉन्ट्रेक्ट या ऐसी प्रॉपर्टी में कोई हित;

डॉक्युमेन्ट्स या ट्रांजेक्शन्स का कोई भी ऐसा वर्ग, जिसे सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट द्वारा नोटिफाय किया जा सकता है।

By Ram

मेरा नाम राम है और मैं इस वेबसाइट को मैनेज करता हूं. मेरी बचपन से ही Computer में बहुत ही अधिक रुचि थी, और मैं पिछले 5 साल से कंप्यूटर के बारे में सीख रहा हूं सीखते सीखते मैंने यह सोचा क्यों ना मुझे यह सब जानकारी मेरे उन दोस्तों के साथ शेयर करनी चाहिए जो कि कंप्यूटर के बारे में सीखना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं यही कारण है कि हमने यह ब्लॉग आप लोगों के लिए बनाया है.

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